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निर्भया को मिला इंसाफ ; कोर्ट ने किया नया डैथ वारंट जारी : 3 मार्च को होगी फांसी

निर्भया के दोषियों को जारी हुआ नया डेथ वारंट
3 मार्च की सुबह होगी फांसी 

नई दिल्ली: Nirbhaya Case: निर्भया रेप और मर्डर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों का नया डेथ वारंट जारी कर दिया है. नए डेथ वारंट के अनुसार अब सभी दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. इससे पहले दो बार दोषियों का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है. सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी. दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी. हालांकि दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच लगाकर इसे रद्द करवा दिया गया था. निर्भया की मां आशा देवी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए  कहा, 'मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट जारी किया गया. हमने अब तक बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें (दोषियों को) 3 मार्च को फांसी दी जाएगी.

पी दी जा सकती. तब अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का उपयुक्त खयाल रखने का निर्देश दिया. अन्य दोषी पवन गुप्ता के वकील ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल उच्चतम न्यायालय में सुधा एरात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है.
इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान चारों दोषियों में मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसकी पैरवी करें. इससे पहले अदालत ने वकील रवि काजी को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था. अदालत को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है. विनय के वकील ने अदालत से कहा कि जेल में उस पर हमला किया गया और उसके सिर में चोट आयी है।


यह तीसरी बार है के निर्भया के दोषियों को कोर्ट ने डैथ वारंट जारी किया हो । पिछले दो बार भी कोर्ट ने डैथ वारंट जारी किया था लेकिन दोषियों द्वारा कानूनी कार्रवाई व बचे हुए कानूनी साधन अपनाने के चलते डैथ वारंट आगे बढ़ानए पड़ा।

विनय के वकील ने यह भी कहा कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती. तब अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का उपयुक्त खयाल रखने का निर्देश दिया. अन्य दोषी पवन गुप्ता के वकील ने अदालत से कहा कि उनका मुवक्किल उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करना चाहता है।
पवन गुप्ता चारों मुजरिमों में एकमात्र ऐसा मुजरिम है जिसने अब तक सुधारात्मक याचिका दायर नहीं की है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए आखिरी कानूनी विकल्प होता है जिस पर चैम्बर में निर्णय लिया जाता है. पवन गुप्ता के पास दया अर्जी देने का भी विकल्प है. अक्षय कुमार के वकील ने अदालत से कहा कि उन्होंने नई दया अर्जी तैयार की है जिसे राष्ट्रपति को दिया जाएगा।
अदालत निर्भया के माता-पिता और दिल्ली सरकार की अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस हत्याकांड के चारों मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने के लिए नई तारीख मुकर्रर करने की मांग की गई थी. उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को इस बात की छूट दी थी कि वे इन मुजरिमों को फांसी पर चढ़ाने की नई तारीख जारी करने की मांग को लेकर निचली अदालत जा सकते हैं।

 इससे पहले भी दोषियों की फांसी दो बार टल चुकी हैं
इन इन कारणों से टली है पहले फांसी 

निर्भया केस के चारो दोषियों को फांसी देने से पटियाला हाउस कोर्ट ने मना कर दी है । कोर्ट ने कहा है कि ' अगर कानून जिन्दा रहने की इजाजत देता है तो फांसी देना पाप है।'  पटियाला कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई में फांसी की सजा देने से मना कर दिया। जिसके चलते अब तिहाड़ जेल के इन दोषियों को दोबारा सुप्रीम कॉर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। 

2012 से चले आ रहे निर्भया केस में अब न्याय के लिए और इंतजार करना होगा।  कोर्ट ने दोषी विनय कुमार पवन , अक्षय और मुकेश के लिए नए डेथ वारंट जारी करने से मना कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आखिर किस दिन से 14 दिन मान कर नया वारंट जारी किया जाए तो इस पर सरकारी वकील ने कहा 5 फरवरी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष इस बात पर अड़ा रहा के फांसी की इतनी जल्दी क्या है और इसके लिए सुप्रीम कॉर्ट जाने की आवश्यकता क्यों हो रही है । सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने से मना कर दिया।
https://www.nvstation.com/2020/02/blog-post_12.html

कोर्ट के इस फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने निराशा जताई है ,उनका कहना है कि आखिर क्यों न्याय के लिए उन्हें और रोका जा रहा है । आखिर कोर्ट नया डेथ वारंट जारी की नहीं कर रही और सरकार इस मामले में चुप क्यों है ।

आज निर्भया केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिर से न्याय की गुहार लगाने वाली निर्भया की मां को निराश कर दिया। कोर्ट ने निर्भया केस में आज सुन वाई के बाद केस के फैसले को अगली तारीख तक टाल दिया है। निर्भया के दोषियों को फांसी की नई तारीख आज फिर जारी नहीं हुई। अदालत ने इस केस की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। इस दौरान कोर्ट में मौजूद हुई निर्भया की मां वहीं रो पड़ीं और जज से दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी करने की अपील की। उन्होंने अदालत से पूछा कि मेरे अधिकारों का क्या होगा? मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी हूं। प्लीज डेथ वारंट जारी कर दीजिए। मैं भी इंसान हूं। सात साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और ये कहते-कहते ही वह अदालत के अंदर रो पड़ीं। सुनवाई टल जाने के बाद नाराज मां अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और हमें न्याय चाहिए के नारे लगा रही हैं। उनके साथ महिला अधिकारों के लिए कार्य करने वाली योगिता भयाना भी हैं।
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